देश एवं राज्य में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आदेश दिया गया है कि कोविड 19 के संक्रमण को रोकने हेतु

देश एवं राज्य में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आदेश दिया गया है कि कोविड 19 के संक्रमण को रोकने हेतु
  गया, 23 मार्च, 2021,
रिपोर्टः
दिनेश कुमार पंंडित
बिहार गया में 
 देश एवं राज्य में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आदेश दिया गया है कि कोविड 19 के संक्रमण को रोकने हेतु बिहार राज्य के बाहर यथा महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली से बसों के माध्यम से आने वाले यात्रियों का बस स्टैंड पर उतरने के उपरांत शत-प्रतिशत यात्रियों को कोविड-19 रैपिड एंटीजन की जांच किया जाना आवश्यक है। 
              जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन, गया को निदेश दिया कि दिनांक 23 मार्च, 2021 से गया जिला के 6 बस स्टैंडों पर बिहार राज्य के बाहर के यात्रियों यथा महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं दिल्ली से बस के माध्यम से आने वाले यात्रियों का शत-प्रतिशत कोविड-19 रैपिड एंटीजन जांच हेतु मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति करते हुए जांच कराना सुनिश्चित करेंगे। जांच में जो व्यक्ति संक्रमित पाए जाते हैं उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत एसओपी के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित करेंगे।
             उन्होंने निदेश दिया कि वैसे यात्री जिनके पास 24 घण्टे पूर्व तक का रैपिड एंटीजन जांच, 72 घण्टे पूर्व का आरटीपीसीआर जांच का प्रमाण पत्र उपलब्ध हो या जिन व्यक्तियों को कोविड 19 वैक्सीन का दोनों डोज़ लगाए जाने का प्रमाण पत्र एवं दूसरे डोज़ लगाए जाने की अवधि 14 दिन पूर्ण कर लिए हो, वैसे यात्रियों को कोविड 19 की जांच से मुक्त रखा जाएगा। 
                   जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि गया ज़िला के सभी बस स्टैंड जहां बिहार राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच में सहयोग एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें - 
● सरकारी बस स्टैंड पर दंडाधिकारी के रूप में श्री जयशंकर प्रसाद, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, ज़िला सहकारिता कार्यालय, गया एवं पुलिस पदाधिकारी में श्री अशोक शर्मा, सिविल लाइन्स थाना, गया हैं। 
● महारानी बस स्टैंड में दंडाधिकारी के रूप में श्री शैलेन्द्र कुमार कश्यप, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सदर अंचल, गया एवं पुलिस पदाधिकारी में श्री शम्भूनाथ पाण्डेय, सिविल लाइन्स थाना, गया हैं। 
● सिकड़िया मोड़ बस स्टैंड में दंडाधिकारी के रूप में श्री देवेंद्र कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिला सहकारिता कार्यालय, गया एवं पुलिस पदाधिकारी में श्री दामोदर प्रसाद, रामपुर थाना है।
● शेरघाटी बस स्टैंड में दंडाधिकारी के रूप में श्री पंकज कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, शेरघाटी एवं पुलिस पदाधिकारी में श्री रामाश्रय कुमार, शेरघाटी थाना है।
● इमामगंज बस स्टैंड में दंडाधिकारी के रूप में श्री कृष्णा सिंह, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, इमामगंज एवं पुलिस पदाधिकारी में श्री रंजन प्रसाद रजक, इमामगंज थाना है।
● टिकारी बस स्टैंड में दंडाधिकारी के रूप में श्री नवल किशोर रजक, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, टिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी में श्री सतीश कुमार वर्मा, टिकारी थाना है।
              जिला पदाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अपने-अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं दिल्ली से आने वाले यात्रियों को शत-प्रतिशत कोविड-19 रैपिड एंटीजन जांच कराने में मेडिकल टीम को आवश्यक सहयोग करेंगे। साथ ही उक्त स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था का संधारण कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/ शेरघाटी/टिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शेरघाटी टिकारी इमामगंज पुलिस उपाधीक्षक नगर/विधि व्यवस्था को अपने-अपने क्षेत्रों में विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहते हुए अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करेंगे।