लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 25 मामलों की सुनवाई की

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 25 मामलों की सुनवाई की
       गया, 23 मार्च, 2021,
रिपोर्टः
डीके पंडित
गया बिहार 
 लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 25 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें से कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। 
             अपीलार्थी मोहम्मद अल्ताफ, मुफस्सिल, मानपुर, गया द्वारा बिहार सरकार की जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने के संबंध में वाद दायर किया गया था, जिसकी जांच अंचलाधिकारी, मानपुर से कराई गई। अंचलाधिकारी, मानपुर द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि मौजा भूसूंडा थाना संख्या 317, खाता 121, खेसरा 205, रकवा 72 एकड़ अनावाद बिहार सरकार हाल सर्वे खतियान में अंकित है।
             उक्त भूखंड पर लगभग 11 व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर मकान बनाया गया है, जो महादलित परिवार के सदस्य हैं तथा उक्त मकान इंदिरा आवास योजना 1995 - 96 द्वारा बनाया गया है। मकान के अलावा विपक्षी का कोई जमीन नहीं है। मौजा भूसूंडा के खाता 121, खेसरा 117, रकवा 0.42 एकड़ भू बंदोबस्ती मिला था, परंतु आज तक ना ही लगान रसीद निर्गत हुआ, ना ही जमीन पर दखल कब्जा है।
              बताया गया कि वर्तमान में परवाना वाले भूमि पर सरोज देवी द्वारा टाइटल अपील कर अपने पक्ष में आदेश पारित करवा लिया है। वर्तमान में सरोज देवी का दखल है, जिस पर जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी मानपुर को आदेश दिया कि अतिक्रमणकारी महादलित परिवारों को आवास योग्य भूमि उपलब्ध कराएं। आवास योग्य भूमि उपलब्ध होने के बाद नियमानुसार अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करेंगे।
               आज सुनवाई में अंचलाधिकारी, मानपुर द्वारा सभी 11 महादलित परिवारों को परवाना का पर्चा बना दिया गया है एवं वितरण की कार्रवाई भी प्रक्रिया में है। साथ ही अतिक्रमण हटाने हेतु कार्य किया जा रहा है।