बिहार में कोविड -19 संक्रमण के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाकर अनुपालन कराए जाने हेतु लिया गया निर्णय

 स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग क्लासेज को भी 11 अप्रैल 2021 तक किया गया बंद, पूर्व निर्धारित परीक्षाएं स्कूल, कॉलेज प्रबंधन आवश्यकता अनुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर सकेंगे 

 

अजय कुमार पाण्डेय औरंगाबाद: ( बिहार )  बिहार -  सरकार, गृह विभाग ( विशेष शाखा ) द्वारा शनिवार दिनांक - 03 अप्रैल 2021 को आपदा प्रबंधन समूह ( सी0एम0जी0 ) की बैठक में कोविड -19 संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के क्रम में बिहार राज्य में कोविड संक्रमण के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाकर अनुपालन कराए जाने का संयुक्त आदेश पारित करते हुए निर्णय लिया गया* है ) *जारी संयुक्त आदेश में कहा गया है कि समस्त जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अपने -  अपने क्षेत्र में गृह मंत्रालय, भारत - सरकार के कोविड -19 संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु जारी अद्यतन दिशा - निर्देश तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत - सरकार द्वारा कार्यस्थलो, धार्मिक, शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट इत्यादि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरशः एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित* कराएंगे! जारी आदेश में कहा गया है कि *भीड़ - भाड़ वाले स्थलो जैसे: -  फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी इत्यादि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की* जाए! *सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर सरकारी एवं निजी पर रोक सोमवार दिनांक - 05 अप्रैल 2021 से अप्रैल के अंत महीने तक* रहेगी! *यह रोक विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर नहीं लागू* रहेगी! जारी आदेश में कहा गया है कि *श्राद्ध एवं विवाह के लिए अधिकतम क्रमशः 50 एवं 250 व्यक्तियों की अधिक सीमा* रहेगी! *सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक* रहेगी! *कार्यालय प्रधान अपने स्वविवेक से अपने कार्यालय का समय एवं कार्यालय में उपस्थिति निर्धारित करने के लिए सक्षम* रहेंगे! *यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू* रहेगी! जारी विभागीय आदेश में कहा गया है कि *पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम 50% क्षमता से अधिक किसी भी परिस्थिति में नहीं रहने दिया* जाएगा! *यह व्यवस्था 05 अप्रैल 2021 से 15 अप्रैल 2021 तक लागू* रहेगी! परिवहन विभाग एवं जिला -  प्रशासन इसके लिए आवश्यक कदम* उठाएगा!  सार्वजनिक स्थानों पर जिला - प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोविड सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी इत्यादि  सुनिश्चित* रहे!