डी के पंडित गया (बिहार)सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना द्वारा निदेश के आलोक के जिला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, गया श्री आदित्य कुमार द्वारा जारी संयुक्तादेश में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाने तथा महत्वपूर्ण निदेशों का अनुपालन कराने का आदेश दिया गया है, इसके अंतर्गत -
1) ज़िले के सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल, 2021 तक पूर्णत: बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी, यह सुनिश्चित करेंगे।
2) सभी दुकाने/प्रतिष्ठान संध्या 7:00 तक ही खुलेंगे। भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल पर यह आदेश लागू नहीं होगी। दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन करते समय दुकानदार एवं ग्राहक दोनों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार, कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सामाजिक दूरी मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित करेंगे।
3) रेस्टोरेंट्स, ढाबा, भोजनालय में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे। होम डिलीवरी तथा टेक अवे सर्विस का संचालक अनुमान्य होगा।
4) सभी सिनेमा हॉल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे।
5) सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड-19 के बचाव के अनुकूल व्यवहार करना सुनिश्चित करेंगे।
6) सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।
7) सरकारी कार्यालय में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी शत प्रतिशत एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33% उपस्थित रहेंगे। आवश्यक सेवाओं यथा पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ, आपदा, दूरसंचार,डाक इत्यादि से संबंधित विभागों पर यह शर्त लागू नहीं होगी।
8) सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
9) निजी कार्यालयों एवं संस्थाओं के व्यवसायिक/गैर व्यवसायिक कार्यालय को 33% के साथ खोलने की अनुमति होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंधेज लागू नहीं होगा।
10) सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों (सरकारी एवं निजी) पर रोक रहेगी।
11) अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा निर्धारित है।
12) पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति होगी।
*क्रमांक 02 से 12 तक अंकित निर्णयों को 30 अप्रैल, 2021 तक लागू किया जाएगा।*
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निदेश दिया की उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा०द०वि० की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
ज़िला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक उपरोक्त निर्देश का अपने अपने क्षेत्र में अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इसका अनुश्रवण करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 के सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी इत्यादि का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। भीड़भाड़ वाले स्थल यथा फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।