बिहार सरकार द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते प्रसार को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा

रिपोर्टःदिनेश कुमार पंडित गया (बिहार)गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते प्रसार को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ज़िला पदाधिकारी, गया द्वारा दिनांक-15 मई, 2021 तक गया ज़िले में अतिरिक्त प्रतिबंध/कार्रवाई ततकाल प्रभाव से लागू करने हेतु आवश्यक निर्णय लिए गए हैं, जो इस प्रकार है - 
              ● स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान दिनांक-15 मई, 2021 तक बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी, परंतु बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केंद्रीय चयन परिषद (सिपाही भर्ती), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर यह आदेश लागू नहीं होगा। ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्ववत चलते रहेंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि वे उपरोक्त निदेश का अक्षरश अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। 
              ● पिछले आदेश के द्वारा दुकानों को 7:00 बजे संध्या तक बंद करने का आदेश दिया गया था, जिसे संशोधित करते हुए अपराहन 6:00 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है। सभी सरकारी/निजी कार्यालय अपराह्न 5:00 बजे बंद हो जाएंगे। इस संबंध में समाहरणालय गया के सभी विभागों/कार्यालय प्रधान/प्रभारी पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया है कि वे उपरोक्त निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 
              ● गत वर्ष की तरह कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और कंटेनमेंट जोन में प्रावधानित प्रतिबंध लगाए जाएंगे और उनका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्गत किया जाएगा। 
              ● सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी को अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। 
              ● *राज्य में रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।* बस/हवाई/रेल यात्रियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष को निदेश दिया गया है कि वे उपरोक्त निदेश का अक्षरशः का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 
              ● रेस्टोरेंट्स, ढाबा, भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंध रहेगा। होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस का संचालन रात्रि 9:00 बजे तक किया जा सकेगा। सभी संबंधित पदाधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 
              ● सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों यथा सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। यह रोक दफन/दाह संस्कार कार्यक्रम तथा विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रमों पर लागू नहीं रहेगी। दफन/दाह संस्कार कार्यक्रम के लिए अधिकतम 25 तथा शादी एवं श्राद्ध कार्यक्रम के लिए अधिकतम सीमा 100 व्यक्तियों की निर्धारित रहेगी। सभी संबंधित पदाधिकारी इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 
              ● सभी प्रकार के धार्मिक स्थल दिनांक 15 मई 2021 तक बंद रहेंगे। 
              ● जिला प्रशासन बाजारों में स्टैगगेरिंग करेगा ताकि अधिक भीड़ न हो सके। इसके लिए आवश्यकतानुसार क्षेत्रवार/मोहल्लावार दुकानों को अल्टरनेट डे पर खोलने का आदेश निर्गत किया गया है। 
              उपरोक्त प्रतिबंधों से आवश्यक सेवाओं जैसे परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाओं फायर, पुलिस, एंबुलेंस आदि पर छूट रहेगी। ई-कॉमर्स की गतिविधियां एवं उससे संबंधित प्रतिष्ठान भी इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। अंतर जिला एवं अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहन पर कोई रोक नहीं होंगे। निर्माण कार्य एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। 
              उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा०द०वि० की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।