आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोविड 19 के संक्रमण के प्रसार की जिलावार समीक्षा

दिनेश कुमार पंडितगया (बिहार)सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना द्वारा दिये गए निदेश तथा दिनांक 18.04.2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोविड 19 के संक्रमण के प्रसार की जिलावार समीक्षा के उपरांत दिए गए निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, गया द्वारा कोविड 19 संक्रमण के मामले को नियंत्रण करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक-19.04.2021 से दिनांक-15.05.2021 तक अतिरिक्त प्रतिबंध/कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत निम्न आदेश दिए गए हैं -
              ● पिछले आदेश के द्वारा दुकानों को 07 बजे संध्या तक बंद करने का आदेश दिया गया था, उसे संशोधित करते हुए अपराह्न 06 बजे बंद करने का आदेश दिया गया है। सभी सरकारी/निजी कार्यालय अपराह्न 05 बजे बंद हो जाएंगे। 
              उपरोक्त आदेश के आलोक में फुटपाथ के सभी प्रकार की दुकानें यथा चाट/पापड़ी/फास्टफूड आदि /ठेला, वेंडर, खुमचा की दुकान बंद रहेंगे। अर्थात सड़क के दोनों किनारे *नो वेंडिंग जोन* के रूप में रहेंगे। 
              *आवश्यक वस्तुओं एवं अनिवार्य चिकित्सा सेवाओं के दुकान को छोड़कर निर्धारित मार्ग में रुट के अनुसार तय किए गए सड़क के दाएं/बाएं पडने वाले सभी दुकान रविवार को बंद रहेगा।*
              सभी प्रकार की दुकान/प्रतिष्ठान नीचे दिए गए मार्ग रुट दिशा के अनुसार दाएं/बाएं का निर्धारण कर दिए गए कार्य दिवस के अनुसार खोलेंगे एवं बन्द करेंगे। निर्धारित रुट चार्ट की सूची इस प्रकार है।