जिले के समस्त मैरिज हाल एवं गार्डन अधिग्रहित

शिवपुरी:- 23 अप्रैल 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने कोविड-19 महामारी संक्रमण में निरंतर हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव, रोकथाम व आकस्मिक और अपरिहार्य परिस्थितियों की पूर्व तैयारियों हेतु जिले के समस्त मैरिज हाल एवं गार्डनों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत तत्काल प्रभाव से 15 मई 2021 तक के लिये अधिग्रहित किया जाता है। उक्त मैरिज हॉल एवं गार्डनों का उपयोग आवश्यकतानुसार कोविड केयर सेटर के रूप में किया जाएगा।