पात्र हितग्राहियों को राशन का वितरण किया जाना सुनिश्चित करें

शिवपुरी:- 26 अप्रैल 2021/ कोविड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने हेतु सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य सावधानियों का पालन करने की दृष्टि से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को नियमित खाद्यान्न वितरण किए जाने वाले खाद्यान्न को उचित मूल्य दुकानों से बगैर बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर वितरण में छूट आवश्यक शर्तों के आधार पर प्रदान की गई है।
कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें। पात्र परिवार को माह अप्रैल, मई एवं जून, 2021 का राशन, आदेश दिनांक से एकमुश्त निःशुल्क माह अप्रैल 2021 में वितरित कराया जाए। जिन हितग्राहियों से माह अप्रैल एवं मई का राशन प्राप्त कर लिया है उनको माह जून का राशन पृथक से निःशुल्क दिया जाए। जिन हितग्राहियों ने माह अप्रैल, मई और जून का राशन अभी प्राप्त नही किया है, उन्हें माह अप्रैल मई और जून का राशन एकमुश्त निःशुल्क प्रदान किया जाए तथा उचित मूल्य दुकानों से राशन की कमी होने पर उसकी प्रतिपूर्ति शीघ्र कराई जाए।
माह जून 2021 का राशन जारी होने पर उक्त राशन हितग्राहियों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन से ही राशन का वितरण किया जाएगा। उचित मूल्य दुकान पर राशन वितरण हेतु सक्षम शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी की नियुक्ति की जाकर उनकी उपस्थिति में राशन का वितरण कराया जाए। इस हेतु अन्न उत्सव में लगाये गये नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा जाए एवं साथ ही राजस्व निरीक्षक, पी.सी.ओ. एवं अन्य अधिकारियों की ड्यूटी पर्यवेक्षण हेतु लगाई जाए। दुकान पर नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अपनी उपस्थिति में जिन पात्र परिवारों को राशन का वितरण कराया जाएगा, उनकी सूची संधारित की जाए एवं एक सूची जिला आपूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। समस्त हितग्राहियों को राशन वितरण के साथ पीओएस मशीन से पावती अवश्य दी जाए। पीओएस मशीन में समग्र परिवार अईडी, आधार नंबर दर्ज करने पर परिवार का विवरण एवं राशन पात्रता प्रदर्शित होने पीओएस मशीन से ही राशन का वितरण किया जाए। बृद्ध एवं शारीरिक रूप निःशक्त हितग्राहियो को उचित मूल्य की दुकानों से आशीर्वाद योजना के अंतर्गत उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाकर वितरण किया जाए अथवा नोमिनी के माध्यम से वितरित किया जाए। इस व्यवस्था अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को पोर्टबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नही रहेगी यदि किसी हितग्राही को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन प्राप्त किया जाना है, तो उसकी बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर ही राशन का वितरण किया जा सकेगा। अन्तर्विभागीय अमले से उचित मूल्य दुकानों की सतत् जाँच कराई जाए एवं वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर कठोरतम कार्यवाही की जाए। उचित मूल्य दुकाने नियमित रूप से खोली जाकर पात्र परिवारों को राशन का सतत् वितरण किया जाए तथा दुकानों पर एक समय में अधिक हितग्राही उपस्थित न हो इसके लिए दुकान खोलने के समय में वृद्धि की जाए तथा पूर्व मे जारी कोविड प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराया जाए।