पूरे देश के अनेक राज्य के साथ साथ बिहार राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि

दिनेश कुमार पंडित गया:-( बिहार)पूरे देश के अनेक राज्य के साथ साथ बिहार राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए दिनांक-28.04.2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोविड 19 के प्रभाव को रोकने एवं नियंत्रित करने हेतु पूर्व के लगाए गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त निम्न प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से दिनांक-15.05.2021 तक लागू करने संबंधी दिशा निदेश गृह विभाग, बिहार द्वारा जारी किया गया है। इस निदेश के आलोक में दं०प्र०सं० की धारा 144 लागू करने का निदेश ज़िला दंडाधिकारी द्वारा दिया गया है। इस आदेश के अंतर्गत -
               ● दिनांक-29.04.2021 से सारी दुकाने शाम 06 बजे के बजाए अपराह्न 04 बजे बन्द होगी। 
               ● रात्रि कर्फ्यू शाम 06 बजे से सुबह 06 बजे तक रहेगा। 
               ● विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। 
               ● विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगी। 
               ● विवाह समारोह में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
               ● यह प्रतिबंध निम्न सेवाओं/गतिविधियों पर लागू नहीं होंगी -
               ■ सार्वजनिक परिवहन (50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के अधीन
               ■ औधोगिक प्रतिष्ठान 
               ■ निर्माण कार्य 
               ■ ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां (खाद्य पदार्थ की डिलीवरी रात्रि 9:00 बजे तक एवं अन्य सभी गतिविधियां संध्या 6:00 बजे तक)
               ■ स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियां 
               ■ ठेला पर फल/सब्जी की घूम घूम कर बिक्री
               ■ कृषि एवं इससे जुड़े कार्य
               सम्पूर्ण गया ज़िला में उपरोक्त लगाए गए प्रतिबंधों हेतु आदेश जारी किया जाता है।