सिविल सर्जन-सह-सचिव एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गया, 12 मई, 2021,


डीके पंडित
गयाबिहार
जिला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा निदेश दिया गया है कि सिविल सर्जन-सह-सचिव एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गया द्वारा सूचित किया गया है कि भारत सरकार/राज्य सरकार के निदेशानुसार 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों को कोविड-19 टीकाकरण, जिसका स्थल पूर्व के चयनित सरकारी स्वास्थ्य संस्थान से अलग किया जाना है। सिविल सर्जन-सह-सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, गया के द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रखंडवार कोविड 19 के टीकाकरण स्थल का चयन किया गया है, जो निम्न है -
             ● आमस प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय, आमस।
             ● बांकेबाजार प्रखंड अंतर्गत जगन्नाथ हाई स्कूल, जूरी, बांकेबाजार।
             ● बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय, बाराचट्टी।
             ● गुरुआ प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय, गुरुआ।
             ● इमामगंज प्रखंड अंतर्गत बीआरसी, इमामगंज।
             ● मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय, मोहनपुर।
             ● डोभी प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय, निगरी, डोभी।
             ● डुमरिया प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय, डुमरिया।
             ● शेरघाटी प्रखंड अंतर्गत रंगलाल उच्च विद्यालय, शेरघाटी।
             ● बेलागंज प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय, सिलौंजा।
             ● बोधगया प्रखंड अंतर्गत कन्या प्रोजेक्ट +2 विद्यालय, पचहट्टी।
             ● फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय, फतेहपुर।
             ● मानपुर प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय, रसूलपुर।
             ● नगर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, सती स्थान, चाकंद।
             ● वजीरगंज प्रखण्ड अंतर्गत मध्य विद्यालय, पुनावां।
             ● टनकुप्पा प्रखंड अंतर्गत श्रीराम भर्ती उच्च विद्यालय, टनकुप्पा।
             ● टिकारी प्रखंड अंतर्गत प्रकाश विद्या मंदिर, नियर बस स्टैंड।
             ● परैया प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय, परिषद, परैया।
             ● कोंच प्रखंड अंतर्गत गांधी इंटर विद्यालय, कोंच।
             ● गुरारू प्रखंड अंतर्गत सर्वोदय उच्च विद्यालय, गुरारू।
             ● अतरी प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय, टेटुआ।
             ● खिजरसराय प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय, खिजरसराय।
             ● नीमचक बथानी प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय, माधो बिगहा।
             ● मोहडा प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय, कजुर।
             ● गया शहरी अंतर्गत गया कॉलेज (मानविकी भवन), अनुग्रह कॉलेज, जगजीवन कॉलेज एवं मिर्जा गालिब कॉलेज है।
             भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 का वैश्विक महामारी के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। तदनुसार एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत इससे निपटने की समुचित कार्रवाई की जा रही है। कोविड-19 से निपटने/इसकी रोकथाम/आम जनों के बचाव एवं राहत कार्य हेतु आवश्यक भवनों परिसरों के अधिग्रहण की शक्ति उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त की गई है। अतः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 के तहत उपरोक्त प्रखंडों के चयनित स्कूल/कॉलेज के संपूर्ण भवन परिसर सहित को टीकाकरण कार्य हेतु अधिग्रहित किया गया है।
             सभी संबंधित प्राचार्य को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने महाविद्यालय/विद्यालय में टीकाकरण कार्य हेतु चार कमरा संसाधन सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं अपेक्षित सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे।
             जिला शिक्षा पदाधिकारी गया को निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त चयनित संस्थानों (महाविद्यालय/विद्यालय) के प्राचार्य से समन्वय स्थापित कर टीकाकरण कार्य हेतु चार कमरा संसाधन सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्हें अपेक्षित सहयोग करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करेंगे।
             सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गया जिला को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत उपरोक्त सभी चयनित संस्थानों (महाविद्यालय/ विद्यालय) में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों के कोविड-19 के टीकाकरण के क्रम में भीड़ को नियंत्रित करने तथा शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने स्तर से दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।
             वरीय पुलिस अधीक्षक, गया को निर्देश दिया गया कि उपर्युक्त सभी चयनित संस्थानो (महाविद्यालय/विद्यालय) में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों के कोविड-19 के टीकाकरण के क्रम में भीड़ को नियंत्रित करने तथा शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त संख्या में सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।