शिवपुरी, 17 मई 2021/ कोविड-19 महामारी संक्रमण में निरंतर हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिसके तहत संपूर्ण जिले में 30 मई शाम 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। उक्त समयावधि के दौरान अति आवश्यक गतिविधियों (चिकित्सीय आकस्मिकता) को छोड़कर आमजन का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश के तहत जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों में जनसुनवाई कार्यक्रम एवं राजस्व न्यायालय संबंधी कार्य आगामी आदेश तक के लिये स्थगित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं महामारी अधिनियम 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।